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CAA के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर गोरखपुर के डॉ. कफील खान मुंबई से गिरफ्तार

उनके खिलाफ 13 दिसंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों में दुश्मनी को बढ़ाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

उनके खिलाफ 13 दिसंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों में दुश्मनी को बढ़ाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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Aditi Sharma
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CAA के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर गोरखपुर के डॉ. कफील खान मुंबई से गिरफ्तार

डॉ. कफील खान( Photo Credit : फाइल फोटो)

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में पिछले साल 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर गोरखपुर के डॉ. कफील को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ 13 दिसंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों में दुश्मनी को बढ़ाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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डॉ. कफील खान गुरुवार को मुंबई

बाग में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने वाले थे. दिल्ली के शाहीन बाग की तरह महिला प्रदर्शनकारियों ने मुंबई बाग में भी अनिश्चतकालीन धरना शुरू किया है और बुधवार को धरना के तीन दिन हो चुके हैं. डॉ. कफील अगस्त 2017 में गोरखपुर स्थित बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में 60 बच्चों की मौत के बाद सुर्खियों में आए था. उन पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली कंपनी को उसका बकाया नहीं चुकाने का आरोप था.

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सरकारी बीआरडी हॉस्पिटल में दो दिनों 10-11 अगस्त को 40 बच्चों की मौत हो जाने के बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था. खान अस्पताल में 100 बेड वाले एईएस वार्ड के नोडल अधिकारी थे और बच्चों की मौत के बाद हटा दिया गया था. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

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