कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि सिंह के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले को उस समय सूचीबद्ध करने का आदेश जारी किया, जब यह पीठ तीन न्यायाधीशों के संयोजन में बैठी हो।
नई दिल्ली से ईडी के सहायक निदेशक ने नोटिस जारी कर गोविंद सिंह को 27 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम - 2002 के तहत एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा था।
अपनी याचिका में सिंह ने अपने कानूनी सलाहकार तन्खा के माध्यम से कार्रवाई के पीछे का कारण पूछा है।
इससे पहले जनवरी में भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था।
सिंह ने केंद्रीय एजेंसी पर राजनीतिक एजेंट के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया था।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS