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उंगलियां काटने वाले डॉक्टर पर 4.5 लाख रुपये का जुर्माना

आज एक बार फिर एक डॉक्टर की संवेदनशीलता खोने का मामला सामना आया है, जिसने मात्र कुछ पैसों के लिये एक मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मंगलवार को शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने राजस्थान में एक निजी अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर को 4.5 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है।

Updated on: 29 Nov 2016, 06:55 PM

नई दिल्ली:

आज एक बार फिर एक डॉक्टर की संवेदनशीलता खोने का मामला सामना आया है, जिसने मात्र कुछ पैसों के लिये एक मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मंगलवार को शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने राजस्थान में एक निजी अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर को 4.5 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर पर एक नाबालिग लड़के के माता-पिता से अनुमति लिये बिना उसकी उंगलियों को काटने का आरोप है।

इस मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने भी डॉक्टर को संज्ञान में लिया था। वहीं निचली अदालत ने इस आपराधिक मामले में पश्चिम बंगाल के निवासी को दोषी करार भी दिया था।

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क्रिमिनल कोर्ट ने बचाव पक्ष की सभी दलीलें ठुकराते हुए डॉक्टर पर अपना फैसला बरकरार रखा है। आयोग ने यह भी कहा है कि मासूम के अंग के नुकसान के लिए हर हालत में डॉक्टर को 4.5 लाख देने ही होंगे।

कोर्ट ने डॉक्टर की तरफ से पेश की गई सभी दलीलें को सिरें से खारिज कर दिया है। यह ऐसा पहला मामला नहीं है, जिसमें इस तरह की लापरवाही देखने को मिली है।