मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग केस में कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को जमानत दे दी है.
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. उन्हें देश से बाहर जाने से मनाही की गई है. उनसे यह भी कहा गया है कि वे सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
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बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था. यह वही डीके शिवकुमार हैं, जो समय-समय पर कांग्रेस के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाते रहे हैं. डीके के नाम से मशहूर शिवकुमार को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जनक भी कहा जाता है.
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कांग्रेस में शिवकुमार का कद उस समय और बढ़ गया था जब इसी साल मई में गठबंधन सरकार बनाने के समय कांग्रेस-जेडीएस का समझौता बना रहा. उन्होंने न केवल गठबंधन बचाया, बल्कि बीजेपी से अपने विधायकों को भी बचाया. शिवकुमार के साथ काम करने वाले कांग्रेस के चुनाव प्रचार कमिटी के महासचिव रहे मिलिंद धर्मसेना के मुताबिक, जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी उन्हें (डीके शिवकुमार) मिलती है, उसके लिए वह जमकर होमवर्क करते हैं. शिवकुमार पार्टी की ताकत और कमजोरी को समझते हैं और इसके बाद जिम्मेदारी बांटते हैं.
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