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नोटबंदी अध्यादेश: 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट पकड़े जाने पर नहीं होगी जेल, केवल जुर्माने का प्रावधान

नोटबंदी पर लाये गए अध्यादेश में सजा के तौर पर जेल का प्रावधान नहीं किया गया है।

Updated on: 29 Dec 2016, 11:18 PM

highlights

  • 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट पकड़े जाने पर नहीं होगी जेल की सजा
  • 10 हजार रुपये से अधिक है जुर्माने का प्रावधान
  • राष्ट्रपति जल्द दे सकते हैं नोटबंदी पर लाए गए अध्यादेश को मंजूरी

नई दिल्ली:

केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने पुराने नोट रखने वालों के साथ सख्ती से पेश आने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट रखने वालों के लिए सजा के प्रावधान वाले आध्यादेश को मंजूरी दी है। हालांकि इसमें सजा के तौर पर जेल का प्रावधान नहीं किया गया है।

केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी है। खबर है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जल्द ही अध्यादेश पर मुहर लगा सकते हैं। नए अध्यादेश का नाम Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance रखा गया है।

30 दिसबंर के बाद पुराने नोट रखने वालों से 10 हजार से अधिक जुर्माना लिया जाएगा। इससे पहले खबर थी की पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट पकड़े जाने पर जेल की सजा हो सकती है।

8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने नोट बदलवाने के लिए 30 दिसंबर का समय दिया था। नोटबंदी के फैसले के बाद देशभर में छापेमारी के दौरान अरबों रुपये पकड़े गए हैं।

आशंका जताई जा रही है कि कालेधन रखने वालों केक पास अभी भी पुराने नोट जमा है। जिसके खिलाफ सरकार अध्यादेश ला रही है।

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