सिख विरोधी दंगे: चश्मदीद के बयान दर्ज में देरी पर कोर्ट ने लगाई CBI को फटकार, दिया ये आदेश

जगदीश टाइटलर के खिलाफ दंगों के एक चश्मदीद गवाह अभिषेक वर्मा का बयान दर्ज करने में देरी पर दिल्ली की विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की खिंचाई की.

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nitu pandey
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सिख विरोधी दंगे: चश्मदीद के बयान दर्ज में देरी पर कोर्ट ने लगाई CBI को फटकार, दिया ये आदेश

जगदीश टाइटलर( Photo Credit : फाइल फोटो)

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) की मुश्किलें बढ़ सकती है. जगदीश टाइटलर के खिलाफ दंगों के एक चश्मदीद गवाह अभिषेक वर्मा का बयान दर्ज करने में देरी पर दिल्ली की विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की खिंचाई की.

इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में सीबीआई (CBI) के पुलिस अधीक्षक से एक रिपोर्ट मांगी. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई  20 दिसंबर को होगी. 

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बता दें कि, कांग्रेस के पूर्व नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पर सिख दंगों को भड़काने और दंगाइयों के नेतृत्व का आरोप लगा था. कांग्रेस के पूर्व नेता जगदीश टाइटलर को बाद में क्लीन चिट दे दी थी. जबकि सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया. साल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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दंगे से संबंधित मामले में उस समय के कांग्रेस नेता एचके एल. भगत और  कमलनाथ का भी नाम सामने आया था.मोदी सरकार ने 1984 के दंगों की जांच के लिए 2015 में एसआईटी का गठन किया था. अब इस मामले में अगर चश्मदीद का बयान दर्ज होता है और वो जगदीश टाइटलर के खिलाफ जाता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

cbi Court Jagdish Tytler Anti Sikh Riots
      
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