दिल्ली हिंसा : एसआईटी ने शुरू की जांच, मीडिया और चश्मदीदों से मांगे 7 दिन में सबूत
उत्तर-पूर्वी दिल्ली क्यों और कैसे जला? यह हादसा था या फिर सोची समझी रणनीति के तहत फैलाया गया दंगा? इन सवालों के जवाब तलाश कर जवाबदेही तय करने के लिए गठित दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की एसआईटी ने जांच गुरुवार रात से ही शुरू कर दी.
नई दिल्ली:
North East Delhi Violence : उत्तर-पूर्वी दिल्ली क्यों और कैसे जला? यह हादसा था या फिर सोची समझी रणनीति के तहत फैलाया गया दंगा? इन सवालों के जवाब तलाश कर जवाबदेही तय करने के लिए गठित दिल्ली पुलिस अपराध शाखा (Delhi Police Crime Branch) की एसआईटी ने जांच गुरुवार रात से ही शुरू कर दी. एसआईटी का गठन गुरुवार को दोपहर बाद ही किया गया. गुरुवार को एसआईटी गठित होने के तत्काल बाद दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने सबसे पहले एक अपील जारी की.आम-नागिरक और मीडिया के नाम जारी अपील में कहा गया है कि इस हिंसा की जांच में जिसके पास जो भी तस्वीरें, वीडियो फुटेज या फिर अन्य संबंधित सबूत हों, तो वो सात दिन के भीतर पुलिस को मुहैया कराके जांच में मदद करें.
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तस्वीरें और वीडियो फुटेज उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के डीसीपी के सीलमपुर स्थित कार्यालय में जमा कराने होंगे. अपील में अनुरोध किया गया है कि 23 फरवरी 2020 को या फिर उसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में जो भी हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, उनसे संबंधित सबूत पुलिस तक पहुंचाने में विशेषकर मीडिया भी मदद करे. सबूत पुलिस के हवाले करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी.अगर कोई इन हिंसक घटनाओं के बारे में गवाही देना चाहता हो तो उसे भी पुलिस गुप्त रखेगी.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया मुआवजे का ऐलान
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दंगे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है. एक लाख रुपये तत्काल और 9 लाख रुपये डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद होगा. माइनर यानी नाबालिग की मौत के मामले में 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. माइनर इंजरी पर 20 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. अगर इस दंगे के कारण कोई अनाथ हो गया हो तो उसे 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. जानवरों के मारे जाने पर 5 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. अगर रिक्शा जल गया है तो 25 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
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घर जलने पर 5 लाख का मुआवजा
किसी का ई-रिक्शा जल गया है तो उसे 50 हजार रुपये, तो जिनका घर पूरी तरह जल गया है उन्हें 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसमें अगर कोई किराएदार था तो 1 लाख रुपये उसके नुकसान के लिए और 4 लाख रुपये मकान मालिक को दिया जाएगा. घर पूरी तरह नहीं जला है लेकिन उसे डैमेज किया गया है तो 2.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. जिनके घर पूरी तरह जल गए हैं उन्हें तुरंत 25 हजार रुपये दिए जाएंगे.
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