दिल्ली में मार्बल की दुकानों के सीलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। साथ ही इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में एकबार फिर से विवाद शुरू होने लगा है। इससे बीच बुधवार को व्यापारिओं द्वारा SC में दाखिल की गयी गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए DDA से अपना मास्टर प्लान पेश करने को कहा है।
सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मॉनिटरिंग कमिटी को भंग कर दिया जाए तो क्या एमसीडी ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से कहा है कि वह अदालत के सामने मास्टर प्लान पेश करे।
सुप्रीम कोर्ट के सामने जोनल प्लान पेश किया गया। कोर्ट ने देखा और फिर कहा कि वह मामले में मास्टर प्लान भी देखेंगे और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने मास्टर प्लान पेश किया जाए।
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साउथ दिल्ली में मार्बल की दुकानों पर मोनिटरिंग कमिटी द्वारा की गयी कार्रवाई पर व्यापारियों ने एससी में याचिका लगाई थी। जिसपर बुधवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया। वहीँ इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी तय की गयी है।
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Source : News Nation Bureau