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विवेक डोभाल के मानहानि केस में जयराम रमेश को जमानत मिली, 27 मई को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जयराम रमेश को जमानत दी

Updated on: 09 May 2019, 11:02 AM

highlights

अंग्रेजी पत्रिका कारवां ने 16 जनवरी 2019 को एक लेख प्रकाशित किया था

कांग्रेस ने डोभाल परिवार पर कई सवाल खड़े किए थे

डोभाल ने कहा था उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं

नई दिल्ली:

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विवेक डोभाल (एनएसए अजीत डोभाल के बेटे) द्वारा उनके और कारवां पत्रिका के खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक मामले में जयराम रमेश को निजी मुचलके पर जमानत दी है. मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी. 


गौरतलब है कि अंग्रेजी पत्रिका कारवां ने अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर 16 जनवरी 2019 को एक लेख प्रकाशित कर कहा कि नवंबर 2016 की नोटबंदी के 13 दिन बाद विवेक डोभाल टैक्स हेवन कैमैन आइलैंड में एक कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी ने 83 सौ करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में किया. इस लेख के प्रकाशित होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 17 जनवरी को प्रेस वार्ता आयोजित कर कई आरोप लगाए और डोभाल परिवार पर कई सवाल खड़े किए. उनका आरोप था कि अजीत डोभाल शुरू से टैक्स हेवन के खिलाफ रहे हैं और उन पर कार्रवाई की वकालत करते रहे हैं लेकिन उनके बेटे ने नोटबंदी के 13 दिन बाद टैक्स हेवेन में कंपनी स्थापित कर दी.

याचिका में विवेक डोभाल ने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि उनके पिता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इसलिए जानबूझकर ऐसे आरोप लगाए गए हैं. विवेक ने कहा है कि इससे उनकी छवि व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.