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दिल्ली पुलिस ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर रामलीला आयोजकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर रामलीला आयोजकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

Updated on: 09 Oct 2021, 03:45 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस ने लवकुश रामलीला समिति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, क्योंकि इसमें कई मौजूद लोगों और आयोजकों ने मास्क नहीं पहने हुए थे और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे।

यह लाल किले की सबसे बड़ी रामलीला है, जहां कोविड के उचित व्यवहार के साथ लगभग 400 व्यक्तियों के साथ रामलीला आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

उत्तरी दिल्ली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में धारा 188 (निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इनके निर्देश में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा कि आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की संख्या स्थल की कुल बैठने की क्षमता से अधिक ना हो और कोई स्टॉल या मेला नहीं लगाया जाए।

सभी को मास्क पहनना जरुरी होगा और लोगों के लिए अलग प्रवेश / निकास गेट होने चाहिए।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.