दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड को संबंधित पुलिस थाने में एक आवेदन दाखिल कर निजामुद्दीन मरकज में नमाज अदा करने के लिए पूरे मस्जिद परिसर को फिर से खोलने की अनुमति मांगी है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए धार्मिक स्थल को फिर से खोलने के लिए वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने इसे हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास तुरंत आवेदन करने को कहा।
सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील रजत नायर ने अदालत को आश्वासन दिया कि आवेदन पर कानून के अनुसार तुरंत और निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा।
कोविड पॉजिटिव मामलों में तेजी आने के बाद मरकज परिसर को बंद कर दिया गया था। यह 3 मार्च, 2020 से ही बंद है।
इससे पहले की सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश हुए वकील नायर ने कहा था कि पहले पांच लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत थी और इस साल भी धार्मिक त्योहारों में की जा सकती है।
पिछली सुनवाई में पीठ ने कहा था, मिस्टर नायर, आप कृपया निर्देश मांगें कि यदि पहली मंजिल के उद्घाटन पर कोई आपत्ति नहीं है, तो शेष भाग को खोलने के लिए क्या आपत्ति हो सकती है? वे आपकी बात पर ध्यान दें और जहां तक धार्मिक त्योहारों का सवाल है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, तब क्यों न हर दिन के लिए खोल दिया जाए?
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए और मस्जिद परिसर को नहीं खोला जाना चाहिए।
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Source : IANS