Advertisment

सिख गुरुओं के अपमान पर कोर्ट सख्त, कहा- गूगल 7 दिन में हटाए साक्षी के वीडियोज

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए गूगल इंडिया को सिख धर्म और सिख गुरुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों से जुड़े वीडियो को डिलीट करने का आदेश दिया है।

author-image
Narendra Hazari
एडिट
New Update
सिख गुरुओं के अपमान पर कोर्ट सख्त, कहा- गूगल 7 दिन में हटाए साक्षी के वीडियोज

पटियाला हाऊस कोर्ट (फाइल)

Advertisment

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए गूगल इंडिया को सिख धर्म और सिख गुरुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों से जुड़े वीडियो को डिलीट करने का आदेश दिया है।

सिविल जज जसजीत कौर ने चैंबर में सुनवाई के दौरान एकपक्षीय निषेदाज्ञा जारी की और कहा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि साक्षी भारद्वाज ने सिख गुरुओं और उनके परिवारों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं।

जीएस वली की याचिका लगाने वाले वकील गुरमीत सिंह ने बताया कि कोर्ट ने कहा है, अगर ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते रहे तो सिख धर्म के अनुयायियों की धर्मिक भावनाएं आहत होंगी।

और पढ़ें: शराब रखने के जुर्म में सील हुए 110 प्लॉट और घर, 1250 वाहन भी होंगे नीलाम

माना जाता है कि कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि अगर गूगल को इस तरह के अपमानजनक वीडियो डालने से नहीं रोका गया तो इससे सामाजिक सौहार्द्र और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अदालत ने गूगल के अधिकारियों को किसी भी धर्म, विशेष रूप से सिख धर्म के गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक भाषणों टिप्पणियों वाले वीडियोज को अपलोड करने या प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने इस दौरान साक्षी भारद्वाज के वीडियोज को सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स से 7 दिन के अंदर हटाने को कहा है। ये भाषण कई दिनों से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं जो कि सांप्रदायिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

और पढ़ें: पति को 'ना' कहने की मिली सजा, डाला प्राइवेट पार्ट में एसिड

Source : News Nation Bureau

Sikh Gurus Google India Patiala House Court delhi videos hate speech videos
Advertisment
Advertisment
Advertisment