Delhi Ordinance Bill 2023 : लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली सेवा विधेयक 2023 पेश किया गया था. इस बिल का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 रखा गया है. संसद के निचले सदन में गुरुवार को इस विधेयक पर चर्चा हुई. केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर अपनी बात रखी तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया है.
लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉ. अंबेडकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विरोध में थे. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यह अध्यादेश संदर्भित करता है, जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि दिल्ली मे साल 2015 में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं... उन्होंने कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए. नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं. विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है, इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए. शाह ने कहा कि (विपक्ष) गठबंधन बनाने के बाद भी नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे.
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 की चर्चा पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर दिल्ली में ऐसी छेड़खानी होती रहेगी तो आप अन्य राज्यों के लिए भी ऐसे बिल लाते रहेंगे. अगर आपको लगता है कि यहां घोटाला होता है तो उसके लिए आपको यह बिल लाना जरूरी था? आपके पास ED, CBI, IT है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते?.