दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) से लापता छात्र नजीब अहमद मामले की जांच दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। इससे पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी।
दिल्ली हाईकोर्ट नजीब अहमद मामले की जांच में सख्ती से पेश नहीं आने के कारण दिल्ली पुलिस को कई दफा फटकार लगा चुकी है।
जस्टिस जी.एस.सिस्तानी और जस्टिस रेखा पिल्लई की खंडपीठ ने इस मामले को तत्काल प्रभाव से सीबीआई को सौंप दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि यदि अदालत इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।
अदालत ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि जांच की अगुवाई करने वाला अधिकारी डीआईजी रैंक से कम का नहीं होगा।
दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसने मामले की उचित तरीके से जांच की। नजीब को देशभर में तलाशा गया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया।
नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए।
जेएनयू में एमएससी प्रथम वर्ष का छात्र नजीब अहमद 14-15 अक्टूबर, 2016 की रात से ही जेएनयू छात्रावास से गुमशुदा है। पुलिस ने इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की थी। नजीब के परिचितों और संदिग्धों के लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए गए है।
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कहा जा रहा है कि इससे पहले उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कुछ सदस्यों से झगड़ा हुआ था। एबीवीपी ने हालांकि इस मामले में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।
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(इनपुट आईएएनएस से भी)
HIGHLIGHTS
- दिल्ली HC ने जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी
- हाईकोर्ट ने कहा, जांच की अगुवाई करने वाला अधिकारी डीआईजी रैंक से कम का नहीं होगा
- दिल्ली पुलिस ने कहा, नजीब को देशभर में तलाशा गया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया
Source : News Nation Bureau