उन्नाव गैंगरेप केस: कुलदीप सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को करेगी सुनवाई

उन्नाव गैंगरेप केस: कुलदीप सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को करेगी सुनवाई

उन्नाव गैंगरेप केस: कुलदीप सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को करेगी सुनवाई

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Ravindra Singh
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Kuldeep Singh Sengar

कुलदीप सिंह सेंगर( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

उन्नाव रेप (Unnao Rape case) मामले के दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sigh Sengar) ने तीस हजारी कोर्ट (Tees hazari court) के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. सेंगर ने खुद के दोषी होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी जिसपर हाई कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगी.

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आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रेप के आरोप में दोषी ठहराया है. कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सेंगर को दी गई सजा में यह साफ कर दिया गया है कि जब तक उसकी सांस चलेगी, तब तक वह जेल में ही रहेगा. साथ ही उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है. 

तीस हजारी कोर्ट के जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा, कहा- वो पब्लिक सर्वेंट था, लेकिन उसने जनता के साथ विश्वासघात किया. पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया और उसकी ओर से धमकियां दी गईं. कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने 20 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था. सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि यह मामला केवल रेप का नहीं है, इसमें बड़ी बात मानसिक उत्पीड़न की है.

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सजा पर बहस के दौरान सेंगर के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी उम्र 54 साल है और उनका पूरा करियर लोगों की सेवा में बीती है. 2002 से लगातार वो जनता की मांग पर चुनाव लड़े और विधायक बने. वकील ने यह भी कहा कि सेंगर की दो बेटियां भी हैं जो शादी के लायक हैं, ऐसे में उनको कम से कम सजा दी जानी चाहिए.

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कुलदीप सेंगर पर अभी तीन और मामले कोर्ट में चल रहे हैं. रेप के एक मामले में सेंगर को दोषी करार दिया गया है. सेंगर को 14 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने शशि सिंह को संदेह के घेरे में तो रखा लेकिन मामले में पुख्ता सबूत न होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया.

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