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शाह फैसल की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

शाह फैसल की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Updated on: 28 Aug 2019, 12:42 PM

नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने जेएंडके पीपुल्‍स मूवमेंट पार्टी (JKPMS)के संस्‍थापक शाह फैसल की ओर से दी गई याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही शाह फैसल के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस का जवाब भी मांगा गया है. कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह एक सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करे, मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी.

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पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट तीन सितंबर को सुनवाई करेगी. फैसल ने याचिका में कहा है कि 14 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया और इसके श्रीनगर ले जाकर नजरबंद कर दिया गया. केंद्र से सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. पीठ ने साफ कर दिया कि वह शाह फैसल के अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने के मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उनकी ओर से इसकी मांग नहीं की गई है. यह याचिका फैसल के मित्र मोहम्मद हुसैन कादिर ने उनकी तरफ से दायर की है.

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उधर इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है. इसमें कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. शाह फैसल ने पर्यटक वीजा प्राप्त किया है. दिल्ली से तुर्की से फ्रैंकफर्ट से बोस्टन तक के टिकट के अलावा उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि वह शैक्षणिक उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे. उनके पासपोर्ट पर बी 1 / बी 2 वीजा चिपकाया गया है, जो छात्र वीजा नहीं होने के कारण उन्हें यूएसए में पढ़ने का अधिकार नहीं देता.