तिहाड़ जेल में बंद पी चिदंबरम को जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है.
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है. आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है. अदालत ने 27 सितंबर को उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. यानी चिदंबरम को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, वह 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में हैं.
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इससे पहले 20 अगस्त को भी दिल्ली हाइकोर्ट ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद सीबीआई ने 21 अगस्त को पूर्व मंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था. सोमवार को सीबीआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम ने दो गवाहों को उनके खिलाफ न बोलने को कहा है. इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है.
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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम की ओर से कहा गया था कि उन्होंने कभी इंद्राणी मुखर्जी से मुलाकात नहीं की थी, इस बात को पीटर मुखर्जी ने भी स्वीकारा है. हालांकि, इसके बाद भी सीबीआई की ओर से अदालत में कहा गया था कि पी. चिदंबरम को जमानत नहीं देनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो गवाह प्रभावित हो सकते हैं.
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