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दिल्ली हाई कोर्ट का शरद यादव की सद्स्यता मामले में दखल से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने शरद यादव की सदस्यता रद्द किये जाने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने शरद यादव को सरकारी बंग्ला और सांसदों को मिलने वाले भत्ते पर रोक नहीं लगाया है।

Updated on: 15 Dec 2017, 06:51 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने शरद यादव की सदस्यता रद्द किये जाने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने शरद यादव को सरकारी बंग्ला और सांसदों को मिलने वाले भत्ते पर रोक नहीं लगाया है।

शरद यादव ने राज्यसभा से अपनी सदस्यता रद्द किये जाने के खिलाफ 13 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया था।

शरद यादव की याचिका को कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर की खंडपीठ में तत्काल सुनवाई की सूची में रखा गया था।

शरद यादव ने याचिका में कहा था कि संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ऐसे में अगर इस पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वो संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे।

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साथ ही कहा था कि सदस्यता रद्द किये जाने पर अंतरिम रोक लगाया जाए।

शरद यादव ने याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी सदस्यता रद्द करने से पहले राज्यसभा के सभापति ने उनका पक्ष नहीं सुना और उनके खिलाफ और एक अन्य सदस्य अली अनवर के खिलाफ आदेश जारी कर दिया गया।

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