पतंजलि के ग्रीन फ्लश विज्ञापन पर अदालत का रोक लगाने से इनकार, हारपिक बनाने वाली कंपनी ने दायर की थी याचिका

दिल्ली की एक अदालत ने रेकिट बेनकाइजर को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने पतंजलि एंटरप्राइजेज के ग्रीन फ्लश टॉयलेट क्लीनर के विज्ञापन पर रोक लगाए जाने की मांग की थी।

दिल्ली की एक अदालत ने रेकिट बेनकाइजर को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने पतंजलि एंटरप्राइजेज के ग्रीन फ्लश टॉयलेट क्लीनर के विज्ञापन पर रोक लगाए जाने की मांग की थी।

author-image
Abhishek Parashar
एडिट
New Update
पतंजलि के ग्रीन फ्लश विज्ञापन पर अदालत का रोक लगाने से इनकार, हारपिक बनाने वाली कंपनी ने दायर की थी याचिका

पातंजलि के ग्रीन फ्लश विज्ञापन पर अदालत का रोक लगाने से इनकार (फाइल फोटो)

दिल्ली की एक अदालत ने रेकिट बेनकाइजर को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने पतंजलि एंटरप्राइजेज के 'ग्रीन फ्लश' टॉयलेट क्लीनर के विज्ञापन पर रोक लगाए जाने की मांग की थी।

Advertisment

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में कोई भी फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही लिया जा सकता है।

गौरतलब है कि रेकिट बेनकाइजर ने अपने प्रॉडक्ट हारपिक के विज्ञापन की तरह का विज्ञापन होने का दावा करते हुए अदालत का रुख किया था।

टॉयलेट क्लीनर सेगमेंट में रेकिट का कुल बाजार हिस्सेदारी का 80 फीसदी हिस्से पर कब्जा है। कंपनी ने कहा था कि पतंजलि के ग्रीन फ्लश क्लीनर का न केवल विज्ञापन बल्कि बोतल का आकार और डिजाइन भी उसके प्रॉडक्ट हारपिक की तरह है।

कंपनी ने कहा था कि पतंजलि के विज्ञापन में उसके प्रॉडक्ट का मजाक उड़ाया गया है। रेकिट की तरफ से कहा गया था कि पतंजलि का ग्रीन फ्लश टॉयलेट क्लीनर का विज्ञापन लोगों को गुमराह करने वाला है क्योंकि यह ऑर्गेनिक प्रॉडक्ट नहीं है, जैसा कि इसमें दावा किया जा रहा है।

और पढ़ें: सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी FDI पर बरसी कांग्रेस, पूछा-कहां गया मोदी का 'मेक इन इंडिया' का नारा

HIGHLIGHTS

  • दिल्ली की एक अदालत ने रेकिट बेनकाइजर को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है
  • कंपनी ने पतंजलि एंटरप्राइजेज के ग्रीन फ्लश टॉयलेट क्लीनर के विज्ञापन पर रोक लगाए जाने की मांग की थी

Source : News Nation Bureau

Delhi High Court Ramdev Reckitt Benckiser Patanjali Enterprises Ddvertisement of Green Flush
      
Advertisment