दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश: प्रदूषण पर केंद्र सरकार तीन दिनों के अंदर बुलाए बैठक, ऑड-ईवन पर हो विचार
बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली और केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिये हैं कि वो बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर तीन दिनों के अंदर आपात बैठक बुलाए।
नई दिल्ली:
बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली और केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिये हैं कि वो बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर तीन दिनों के अंदर आपात बैठक बुलाए। साथ ही दिल्ली में ऑड-ईवन फार्मूला के तहत गाड़ियों का परिचालन करे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, 'पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन सचिव प्रदूषण नियंत्रण एजेंसीज़ और दिल्ली एनसीआर के सचिवों की बैठक तीन दिनों के भीतर बुलाई जाए।'
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा, 'पिछले साल लागू की गई ऑड-ईवन योजना ने शहर में प्रदूषण कम करने में सहायता की थी। इस राज्य सरकार दोबारा शुरू करने पर विचार करना चाहिये।'
हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राजधानी में अभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जाए ताकि किसी को सांस लेने में दिक्कत होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके।
इधर एनजीटी ने भी प्रदूषण को देखते हुए कई निर्देश दिल्ली और केंद्र सरकार को जारी किये हैं।
और पढ़ें: ऑड-ईवन: दिल्ली, एनसीआर में 13 से 17 नवम्बर के बीच लगेगा नियम
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