दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया पाकिस्तानी महिला को देश छोड़कर जाने का आदेश
हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी और बताया था कि वो कानूनी रूप से भारत में रहने की हकदार है.
नई दिल्ली:
भारत के एक व्यक्ति से शादी कर भारत में रह रही पाकिस्तानी महिला को सुरक्षा एजेंसियों की निगेटिव रिपोर्ट के कारण हाई कोर्ट ने भारत छोड़ने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति विभू बारुख ने सुरक्षा रिपोर्ट के मद्देनजर महिला की लंबी अवधि के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया और उसे दो हफ्ते के भीतर भारत छोड़कर जाने का आदेश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस महिला ने 2005 में एक भारतीय नागरिक से शादी की थी और उसके बाद से ही देश की राजधानी में ही आकर रहने लगी थी. इस दंपत्ति को दो बच्चे भी हैं.
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महिला ने अपनी दायर याचिका में बताया है कि उसके पास भारत में रहने का वीजा है जो 2020 तक वैध है. इस वीजा को उसने जुन 2015 में लिया था. लेकिन उसे सुरक्षा एजेंसियो के निगेटिव रिपोर्टिंग के चलते 8 फरवरी, 2019 को केंद्र सरकार का नोटिस मिला जिसमें उसे 15 दिन के अंदर भारत छोड़कर जाने का आदेश दिया गया था. इस नोटिस में उसे चेतावनी दी गई थी कि यदि वो 15 दिन के भीतर भारत छोड़कर नहीं जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे भविष्य में भारत नहीं आने दिया जाएगा.
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इस नोटिस के खिलाफ महिला ने अपने पति के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी और बताया था कि वो कानूनी रूप से भारत में रहने की हकदार है और केंद्र सरकार के इस नोटिस से उसके अधिकारों का हनन हो रहा है. इसी याचिका पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
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