दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) पर राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है. यही नहीं हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के खिलाफ उचित फैसला लेने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जेबकतरा कहा था. हाईकोर्ट ने राहुल की इस टिप्पणी पर कहा है कि उनका यह बयान ठीक नहीं था. यही नहीं उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए इस तरह के बयानों को लेकर नियम और कड़े करने के निर्देश भी दिए.
यह खबर भी पढ़ें- MP: आधी रात को दरवाजा खटखटाकर बदमाश बोले- हम पुलिस हैं...भीतर से आई आवाज को सुनकर उल्टे पांव भागे
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुई हाईकोर्ट ने की टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 21 नवंबर को राजस्थान के जालौर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनको जेबकतरा बताया था. राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी काम लोगों के ध्यान को भटकाना है. जिस तरह से दो जेबकतरे होते हैं, एक आकर आपका ध्यान भटकाता है और दूसरा पीछे से जेब काट लेता है.
यह खबर भी पढ़ें- PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को झटका, इन किसानों को नहीं मिलेगा अगली किस्त का पैसा
जानें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर दिया था क्या बयान
यहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से पनौती कहा. उन्होंने कहा कि मोदी ध्यान भटकाते हैं और अडानी आपकी जेब काटते हैं. एक टीवी पर नजर आते हैं और हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं तो कभी क्रिकेट मैच में पहुंच जाते हैं. हालांकि मैच को हरवा देते हैं. आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था. नोटिस जारी किए जाने के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी.
Source : News Nation Bureau