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पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को मिली जमानत, जासूसी के लिये मिली थी सजा

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारी साझा करने मामले में 3 साल की सजा पाने वाली भारत की पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।

Updated on: 31 May 2018, 02:20 PM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारी साझा करने मामले में 3 साल की सजा पाने वाली भारत की पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।

माधुरी गुप्ता ने जासूसी मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी जिस पर सितंबर में सुनवाई होगी।

माधुरी गुप्ता पाकिस्तान में तैनात थी और उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संवेदनशील जानकारी साझा करने और राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने का दोषी पाया गया है।

हालांकि माधुरी गुप्ता का कहना है कि वो निर्दोष है।

माधुरी इस्‍लामाबाद में भारतीय दूतावास में सेकेंड सेक्रेटरी (प्रेस एंड इंफॉर्मेशन) के पद पर तैनात थी और इस पद पर रहते हुए भारत से जुड़ी कई महत्‍वपूर्ण जानकारियां पाकिस्‍तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दी थीं।

बड़े ही नाटकीय ढंग से 22 अप्रैल 2010 को दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल सेल ने माधुरी गुप्ता को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद माधुरी को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

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