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केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया- ऑनलाइन गेमिंग नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया- ऑनलाइन गेमिंग नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी

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IANS
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Delhi High

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के मसौदे को परिचालित कर दिया गया है और इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है और दो दौर पहले ही खत्म हो चुके हैं।

केंद्र सरकार के वकील ने कहा: मसौदा विनियमन परिचालित किया गया है और हितधारकों के साथ परामर्श शुरू हो गया है। दो दौर पहले ही हो चुके हैं। हम इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिवक्ता अतुल बत्रा और अविनाश मेहरोत्रा की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत इस मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद करेगी।

बत्रा की याचिका में कहा गया था कि कौशल के खेल के नाम पर मौके के खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है और यह ऑनलाइन जुए के बराबर है, जो किसी भी मादक द्रव्यों के सेवन जितना ही बुरा है। कहा गया कि ऑनलाइन जुए पर नजर रखना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह युवाओं के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि वे ऐसे खेलों के शिकार हो सकते हैं जो व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से उनके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

हालांकि बत्रा, जिन्होंने कहा कि इसे (उनकी याचिका) किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी भी शिकायत के मामले में फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई, जबकि बाद में उसी पर कार्यवाही बंद कर दी गई।

मेहरोत्रा की याचिका में, जो ऑनलाइन खिलाड़ियों और साइट संचालकों से देय करों की वसूली की मांग करता है, यह दावा किया गया है कि भारत में ऑनलाइन जुआ प्रणाली को विनियमित नहीं किया जा रहा है, यह हवाला संचालन करने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी एक अच्छी जगह है।

याचिका में केंद्र को बेईमान मालिकों और ऑनलाइन जुआ वेबसाइटों के प्रमोटरों के खिलाफ कानून के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गई है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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