दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को लोकपाल के उस आदेश पर कार्रवाई करने से रोक दिया, जिसमें एजेंसी को दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत निर्माण को लेकर एक शिकायत पर एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने कहा, सीबीआई जांच को आगे नहीं बढ़ाएगी। हालांकि, यह स्पष्ट है कि यदि लोकपाल को एमसीडी के किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो कानून के अनुसार, लोकपाल की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं होगी।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने लोकपाल को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने कई कानूनी मुद्दों को उठाया था, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि धारा 14 के तहत लोकपाल द्वारा किसी भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से पहले राज्य सरकार के किसी भी निगम या बोर्ड में सेवारत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की जरूरत होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के लोकपाल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में कथित अवैध और अनधिकृत निर्माण की शिकायत के बाद लोकपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है।
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Source : IANS