2018 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ अपील पर आदेश खारिज किया

2018 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ अपील पर आदेश खारिज किया

2018 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ अपील पर आदेश खारिज किया

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IANS
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Delhi High

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 12 दिसंबर, 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक के विवरण से इनकार किया गया था।

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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जिसके अनुसार अपील को ठुकरा दिया गया।

पिछले हफ्ते, अदालत ने अपीलकर्ता, कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। 30 मार्च को, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कॉलेजियम की बैठक के विवरण से इनकार किया गया था।

याचिका सीआईसी के आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसमें बैठक के बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम की याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया था।

कॉलेजियम के विवरण की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता ने 26 फरवरी, 2019 को आरटीआई आवेदन दायर किया था। हालांकि, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि मांगी गई जानकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) द्वारा उचित नहीं माना गया और इसलिए प्रासंगिक नहीं था।

याचिका में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर के पहले के उद्धरण का उल्लेख किया गया था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 12 दिसंबर, 2018 को जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस राजेंद्र मेनन को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की थी।

12 दिसंबर, 2018 के कॉलेजियम के फैसले के विरोध में, जिसमें जस्टिस लोकुर एक हिस्सा थे, कॉलेजियम ने बाद में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की, उस समय विवाद पैदा करने वाले 32 अन्य न्यायाधीशों को हटा दिया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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