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दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Updated on: 26 Apr 2022, 04:45 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

वकील और कमल हासन की राजनीतिक पार्टी मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) के संस्थापक सदस्यों में से एक सी. राजशेखरन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने चुनाव आयोग को मामले में जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु तिवारी ने पक्ष रखा।

पिछले साल, अदालत ने इस मामले में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से पार्टी के अंदर चुनावों के संबंध में चुनाव के लिए एक मॉडल प्रक्रिया तैयार करने और अधिसूचित करने को कहा था।

याचिका में कहा गया है कि अन्य निजी संगठनों/संस्थाओं के विरोध में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का देश के शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक दलों में पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र की कमी अक्सर समान गैर-लोकतांत्रिक शासन मॉडल में परिलक्षित होती है, जब राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं।

हालांकि, पंजीकृत दलों में से विभिन्न राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से पार्टी में अंदरुनी चुनाव नहीं कराते हैं और इस तरह, चुनाव आयोग द्वारा इसे संबोधित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

इसमें आगे कहा गया है कि लोकतंत्र की अवधारणा पारदर्शिता और जवाबदेही के विकसित मानकों को शामिल करने के लिए बनाई गई है, जिसका सबूत सूचना के अधिकार को चुनावी लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम के बाद के पारित होने और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने चुनावी प्रणाली में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता का आह्वान किया, जिसमें चुनाव में फाइनेंस, राजनीतिक उम्मीदवारों की जानकारी और पालन आदि शामिल हैं।

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