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दिल्ली में डेंगू के मामलों को लेकर हाईकोर्ट नगर निकायों से नाखुश

दिल्ली में डेंगू के मामलों को लेकर हाईकोर्ट नगर निकायों से नाखुश

Updated on: 23 Nov 2021, 06:30 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने में राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को धन पर दिल्ली सरकार के फैसले से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने नगर निकाय को फटकार लगाते हुए कहा कि वे डेंगू से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

राजधानी में हर साल बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर चिंता जताते हुए जस्टिस सांघी ने एसडीएमसी के वकील से कहा, आप केवल वेतन चाहते हैं। आप इन वेतनों और राशियों का क्या करते हैं?

कोर्ट ने कहा कि मानसून के बाद मच्छर होंगे और यह पिछले 15-20 सालों से एक पैटर्न है।

जस्टिस सांघी ने पूछा, क्या इसमें कुछ रॉकेट साइंस शामिल है? क्या कोई योजना नहीं है? क्या कोई विचार प्रक्रिया नहीं है? यह हर साल कैसे हो सकता है?

अदालत ने नागरिक निकाय को एक हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा, जिसमें बढ़ती वेक्टर जनित बीमारियों को रोकने के लिए जमीन पर उठाए गए कदमों का खुलासा किया गया है।

अदालत ने कहा कि वह एक दिसंबर को डेंगू के मुद्दे पर सुनवाई करेगी।

एक याचिकाकर्ता द्वारा 9 नवंबर को दायर एक याचिका में, जो खुद डेंगू से पीड़ित है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम से राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एक कार्य योजना की प्रतिक्रिया मांगी थी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इसका प्रकोप प्रतिवादियों द्वारा इसे नियंत्रित करने में निष्क्रियता के कारण हैं।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार और नगर निगमों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए उपाय करें और क्षेत्र में नियमित रूप से फॉगिंग करें, घर-घर जागरूकता अभियान चलाएं, डेंगू के लार्वा का ऑन-प्रिमाइसेस का निरीक्षण करने के लिए टीमों का गठन करें। नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उल्लंघन के लिए दंड लगाएं और डेंगू हेल्पलाइन नंबर जारी करें।

याचिका में दिल्ली में डेंगू के मामलों की मीडिया रिपोर्टों पर प्रकाश डाला गया, जो 1,000 मामलों से आगे जा रहे हैं, जबकि पिछले सप्ताह में 280 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.