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दिल्ली में शराब पीने के लिए 25 साल का होना जरूरी, उम्र कम करने की याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 23 को चुनौती देती याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. इस धारा के तहत दिल्ली में शराब पीने वालों को न्यूनतम 25 साल के वय का होना जरूरी है.

Updated on: 26 Sep 2019, 05:07 PM

highlights

  • दिल्ली हाई कोर्ट में शराब पीने की उम्र कम करने की याचिका की खारिज.
  • कई अन्य राज्यों में शराब पीने की उम्र है 21 या 18 साल.
  • दिल्ली में 25 साल के कम उम्र के लोग नहीं खरीद सकते शराब.

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 23 को चुनौती देती याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. इस धारा के तहत दिल्ली में शराब पीने वालों को न्यूनतम 25 साल के वय का होना जरूरी है. याचिका में इस उम्र को चुनौती दी गई थी. फिलहाल तक 25 साल के कम उम्र के युवा न तो शराब की दुकानों से शराब खरीद सकते हैं और ना ही पी सकते हैं.

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कानूनी उम्र 25 साल से कम करने के लिए दायर की थी याचिका
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली एक्साइज एक्ट के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसमें शराब की खरीदारी और पीने की कानूनी उम्र 25 साल तय है. कोर्ट ने इस पर दिल्ली की आम आदमी सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में अन्य राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र का हवाला देते हुए दिल्ली में इसकी उम्र सीमा तय करने का आधार पूछा गया.

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अन्य राज्यों में है 18 साल
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, गोवा, तेलंगाना और झारखंड में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है. राजस्थान और पुड्डुचेरी में यह 18 साल है. उन्होंने दलील दी है कि एक व्यक्ति जिसके राज्य में शराब पीने की वैधानिक उम्र 18 है, वह यदि दिल्ली में आकर शराब पीना जारी रखता है तो यहां उसका बर्ताव अपराध के दायरे में आ जाता है. इसे ही आधार बनाकर दिल्ली उच्च न्यायालय में 25 साल की कानूनी उम्र को चुनौती दी गई थी.