दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा दायर मानहानि के मामले में पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर 17 जुलाई तक रोक लगा दी। निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली चतुर्वेदी की याचिका पर न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की एकल न्यायाधीश वाली पीठ सुनवाई कर रही थी।
न्यायाधीश ने मामले में नोटिस जारी कर कार्यवाही पर रोक लगा दी।
चतुर्वेदी ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बग्गा को अपना प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया था।
चतुर्वेदी के ट्वीट के बाद बग्गा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
मई 2018 में, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने चतुर्वेदी को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया, जिसे बाद में चुनौती दी गई और पिछले साल दिसंबर में इसे खारिज कर दिया गया।
चतुर्वेदी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।
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Source : IANS