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सत्येंद्र जैन के करीबी पर छापेमारी के दौरान ईडी को 2.85 करोड़ रुपये नकद, सोना मिला

सत्येंद्र जैन के करीबी पर छापेमारी के दौरान ईडी को 2.85 करोड़ रुपये नकद, सोना मिला

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IANS
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Delhi Health

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और रिश्तेदारों सहित उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्कों के अलावा लगभग 2.85 करोड़ रुपये की नकदी मिली है।

57 वर्षीय जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह 9 जून तक ईडी की हिरासत में है।

ईडी ने कहा कि उसने 6 जून, 2022 को जैन, उनकी पत्नी और सहयोगियों के परिसरों में एक तलाशी अभियान चलाया, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था।

ईडी अधिकारी ने कहा, हमने अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन, राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष जीएस मथारू, (जो प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलाते हैं) योगेश कुमार जैन, राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक, अंकुश जैन के ससुर और लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के परिसरों पर छापेमारी की।

ईडी को जांच में पता चला कि लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के एक सहयोगी ने संपत्ति को अलग करने और जब्ती की प्रक्रिया को विफल करने के लिए जैन के स्वामित्व वाली कंपनी से सहयोगियों के परिवार के सदस्यों को जमीन के हस्तांतरण के लिए आवास प्रविष्टियां प्रदान की थीं।

तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए। ईडी ने कहा कि 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और कुल 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के मिले हैं और इन्हें जब्त कर लिया गया है।

ईडी ने जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित 13 (1) (ई) के तहत 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को जैन की पत्नी पूनम जैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप पत्र में आरोप लगाया गया कि जैन ने दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

सीबीआई ने जैन पर उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है।

इससे पहले, ईडी ने 31 मार्च, 2022 को जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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