दिल्ली हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने की याचिका पर सोमवार को याचिकाकर्ता से पूछा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले पर सुनवाई चल रही है तो ऐसे में यहां यह मामला क्यों रखा गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा जब पहले ही मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समान बिंदुओं पर सुनवाई चल रही है तो ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की क्या ज़रुरत है।
इसके बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप पर बहस करने वाले वकीलों को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में भी पेश होने के आदेश दिए हैं, ताकि स्थिति साफ हो सके और कोर्ट यह पता कर सके कि मैरिटल रेप से जुड़ी किस याचिका और किन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
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इस याचिका पर अब हाईकोर्ट अगली सुनवाई 8 सितंबर को करेगा। दरअसल मैरिटल रेप को भी 'रेप' की ही तरह अपराध की श्रेणी में रखे जाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
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Source : News Nation Bureau