दिल्ली HC का जेएनयू को आदेश, आईसीसी को सौंपी जाए यौन उत्पीडन की शिकायतें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन को कार्यालय में दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों का रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन को कार्यालय में दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों का रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश दिया है।

author-image
vineet kumar1
एडिट
New Update
दिल्ली HC का जेएनयू को आदेश, आईसीसी को सौंपी जाए यौन उत्पीडन की शिकायतें

जेएनयू (फाइल फोटो)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन को कार्यालय में दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों का रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश दिया है।

Advertisment

मंगलवार को दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा, 'नई जांच के लिए गठित की गई आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) अपनी जांच को आगे बढ़ा सके इस के लिए जेएनयू की भंग हो चुकी यौन उत्पीडन समिति के कार्यालय में मौजूद शिकायतों के रिकार्ड को निकाल कर सौंपा जाए।'

अदालत ने ये निर्देश जेएनयू के कुछ शिक्षकों और छात्रों की याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने यौन उत्पीडन के खिलाफ लैंगिक संवेदनशीलता (जीएससीएएसएच) की जगह आईसीसी को गठित करने के कार्यालय आदेश को खारिज करने और भंग संस्था में छात्रों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन पर रोक के रजिस्ट्रार के सर्कुलर का विरोध किया था।

यह भी पढ़ें:मुशर्रफ ने माना, पाकिस्तान के कराची में छिपा है अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति प्रतिभा बी सिंह की पीठ ने आज निर्देश दिया कि आईसीसी और पूर्व संस्था के सदस्यों की उपस्थिति में सीलबंद कार्यालय खोला जाए और लंबित शिकायतों के रिकार्ड निकाले जाएं।

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 19 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में उसके सामने लंबित मामलों की सूची सौंपने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इसके बाद कार्यालय कक्ष को फिर से सील कर दिया जाए।

यह भी पढ़ें: पद्मावती विवाद: बॉलीवुड में ऐतिहासिक फिल्मों पर कंट्रोवर्सी का लंबा इतिहास रहा है

Source : News Nation Bureau

Delhi HC JNU Jawaharlal Nehru University
      
Advertisment