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दिल्‍ली हाईकोर्ट रद्द किया वीएचपी नेता आलोक कुमार खिलाफ ट्रायल कोर्ट का आदेश

दिल्‍ली हाईकोर्ट रद्द किया वीएचपी नेता आलोक कुमार खिलाफ ट्रायल कोर्ट का आदेश

Updated on: 21 Jul 2023, 08:35 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता आलोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। 2019 में वीएचपी रैली के दौरान कथित तौर पर नफरत भरा भाषण देने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने 20 मार्च, 2020 को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जब वीएचपी नेता आलोक कुमार ने अदालत से इसे रद्द करने की मांग की थी।

ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2019 में पुरानी दिल्ली के लाल कुआं में एक मंदिर में हुई तोड़फोड़ के संबंध में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर हिंसा भड़काने के लिए आलोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

मामले की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि मंदर ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में कुमार पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि मंदर ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर अपनी शिकायत में याचिकाकर्ता के खिलाफ जो एक पंक्ति कही है, उससे कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही शिकायत में लगाए गए आरोप सच साबित हों, फिर भी याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने का खुलासा नहीं किया गया है।

अदालत के अनुसार, मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह कुमार के खिलाफ अपर्याप्त सबूत का मामला नहीं है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि वे मुख्य रूप से नफरत भरे भाषण से संबंधित होंगे जो कथित तौर पर किसी और द्वारा दिया गया था जिस पर वर्तमान याचिकाकर्ता (कुमार) का कोई नियंत्रण नहीं था।

न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि मजिस्ट्रेट किसी आपराधिक मामले की न्यायिक प्रक्रिया में सबसे पहले आते हैं, इसलिए वे आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें यह ध्यान में रखते हुए मामलों का फैसला करना होता है कि उन्हें दी गई शक्तियां असीमित हो सकती हैं, लेकिन वे निरंकुश शक्तियां नहीं हैं।

हालांकि भारत जैसे देश में सभ्य समाज में नफरत या आपराधिक माहौल के लिए कोई जगह नहीं है, सभी समुदाय एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और सौहार्दपूर्ण जीवन जीते हैं। ऐसे मामलों को पारित करते समय मजिस्ट्रेट, भले ही वे रिकॉर्ड पर दायर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट से असहमत हों, अदालत ने गैर-भेदभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह ध्यान में रखना होगा कि सांप्रदायिक शांति को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की सहिष्णुता को ध्यान में रखना होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि कुमार के मामले में पुलिस को उनके खिलाफ भाषण देने या किसी सांप्रदायिक घटना को भड़काने की कोई सामग्री नहीं मिली है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “यह अदालत इसलिए चेतावनी देती है कि ऐसे आदेश पारित करते समय न्यायाधीशों को सावधान रहना होगा।“

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.