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नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट से यंग इंडिया को नहीं मिली राहत, किश्तों में जमा करें 10 करोड़ रुपये

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है, 'पांच करोड़ की पहली किश्त 31 मार्च तक जबकि बाकी के पांच करोड़ 15 अप्रैल तक चुकाने को कहा गया है।'

Updated on: 19 Mar 2018, 02:35 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस मामले में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कंपनी को 10 करोड़ रुपये दो किश्तों में जमा करने का फैसला सुनाया है।

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है, 'पांच करोड़ की पहली किश्त 31 मार्च तक जबकि बाकी के पांच करोड़ 15 अप्रैल तक चुकाने को कहा गया है।'

दरअसल कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इनकम टैक्स के 249.15 करोड़ रुपये के नोटिस पर स्टे लगाने की मांग की थी। इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई करते हुए 249.15 करोड़ रुपये कंपनी को जमा करने के लिए कहा था।

यंग इंडिया ने कोर्ट को बताया कि उनके पास इतनी मात्रा में रकम नहीं है। यंग इंडिया की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, 'कंपनी टैक्स भरने की कोशिश करेगी और इसके लिए बाजार से पैसे जुटाएं।'

पिछली सुनवाई में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग का आदेश पेश किया था। स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को ब्याज रहित 90.25 करोड़ रुपये कर्ज के तौर पर दिए थे।

बता दें कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसके मुख्य स्टैकहोल्डर हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को उठाया है।

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