दिल्ली हाईकोर्ट ने जाली वेबसाइट से जरिए टी-20 विश्वकप मैचों के अवैध प्रसारण पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने जाली वेबसाइट से जरिए टी-20 विश्वकप मैचों के अवैध प्रसारण पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने जाली वेबसाइट से जरिए टी-20 विश्वकप मैचों के अवैध प्रसारण पर लगाई रोक

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IANS
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Delhi HC

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

दिल्ली हाईकोर्ट ने आधिकारिक प्रसारक स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारों का उल्लंघन कर आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप-2021 का प्रसारण करने वाली सात जाली वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है।

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स्टार इंडिया लिमिटेड को राहत के रूप में अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए, न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सात वेबसाइटों को इंटरनेट के माध्यम से आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2021 देखने और डाउनलोड करने या एक्सेस प्रदान करने पर रोक लगा दी है। अब यह वेबसाइट विश्व कप के मैचों की होस्टिंग, स्ट्रीमिंग या प्रसारण के साथ ही पुन: प्रसारण भी नहीं कर सकेंगी।

अदालत ने 12 अक्टूबर को अपने निर्देश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से उन तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए कहा था।

इसने दूरसंचार विभाग (डीओटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय को इन नेटवर्क तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संबोधित करने वाली अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया।

स्टार इंडिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट अमित सिब्बल ने कहा कि उन्होंने देखा है कि वीवो आईपीएल 2021 सहित खेल आयोजनों में विशेष अधिकारों का भी पहले इन जाली वेबसाइटों द्वारा उल्लंघन किया गया है।

अदालत अब इस मामले में आगे की सुनवाई 28 फरवरी, 2022 को करेगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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