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दिल्ली सरकार ने लागू किया आनंद मैरिज एक्ट, कैलाश गहलोत ने ट्विटर पर की घोषणा

वर्षों के संघर्ष के बाद दिल्ली में आनंद मैरिज एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट के बाद अब सिक्ख समुदाय में 'हिन्दू मैरिज एक्ट' के बजाय 'आनंद मैरिज एक्ट' के तहत शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा।

Updated on: 10 Feb 2018, 12:29 AM

नई दिल्ली:

वर्षों के संघर्ष के बाद दिल्ली में आनंद मैरिज एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट के बाद अब सिक्ख समुदाय में 'हिन्दू मैरिज एक्ट' के बजाय 'आनंद मैरिज एक्ट' के तहत शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात की घोषणा ट्विटर पर की।

उन्होंने कहा कि सिक्खों द्वारा की जा रही बहुप्रतिक्षित मांग को पूरा कर दिया गया है।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली सरकार ने आनंद मैरिज एक्ट 2018 को सूचित कर दिया है। सिक्ख समुदाय द्वारा की जा रही लंबे समय से लबित मांग को पूरा कर दिया गया है। हमारी सरकार सभी समुदायों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।'

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गौरतलब है कि इससे पहले सिक्ख समुदाय द्वारा की जा रही शादियों का रजिस्ट्रेशन 'हिन्दू मैरिज एक्ट' के तहत हो जाता है।

आपको बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पिछले शुक्रवार को इस एक्ट को नोटिफाई किया था।

इस एक्ट को लागू करने को लेकर पिछले कई महीनों से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (डीएसजीपीसी) के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा मांग कर रहे थे।

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