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ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया अहम आदेश

Coronavirus: दिल्ली सरकार के द्वारा जारी आदेश के तहत ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा और इसका खर्चा भी वही यात्री उठाएंगे.

Updated on: 08 Jan 2021, 03:36 PM

नई दिल्ली:

Coronavirus: ब्रिटेन (Britain) से भारत आने वाली फ्लाइट फिर शुरू होने के मद्देनजर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अहम आदेश जारी किया है. दिल्ली सरकार के द्वारा जारी आदेश के तहत ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा और इसका खर्चा भी वही यात्री उठाएंगे. टेस्ट में जो यात्री पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको एक अलग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा.

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निगेटिव पाए जाने वाले यात्री 7 दिन के लिए इंस्टिट्यूशन क्वारन्टीन होंगे
वहीं दूसरी ओर जो यात्री निगेटिव पाए जाएंगे उनको 7 दिन के लिए इंस्टिट्यूशन क्वारन्टीन किया जाएगा और फिर 7 दिन के लिए होम क्वारन्टीन किया जाएगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए थे उसके मुताबिक यूके से आने वाला अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर हुए आरटी पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव पाया जाता है तो उसको 14 दिन घर में रहने कि सिर्फ सलाह दी जाएगी, जबकि दिल्ली सरकार ने 7 इंस्टीट्यूशनल क्वारन्टीन और 7 दिन होम क्वारन्टीन करने का आदेश जारी कर दिया है.

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इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूके से आ रही फ्लाइट पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक जारी करने की मांग की थी. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन के साथ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की हुई बैठक के दौरान भी यह मांग उठाई थी.