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दिल्ली में महिला चालकों के लिए ई-ऑटो पंजीकरण की तारीख बढ़ी

दिल्ली में महिला चालकों के लिए ई-ऑटो पंजीकरण की तारीख बढ़ी

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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दिल्ली सरकार ने महिला आवेदकों के लिए ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को 33 फीसदी स्लॉट भरने तक बढ़ा दिया है।

दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा, अब तक परिवहन विभाग को ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए कुल 19,885 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन कुल आवेदनों में से 19,187 पुरुष आवेदक हैं और कुल महिला आवेदकों की संख्या 698 है।

लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या तीन सीटर ऑटो-रिक्शा (टीएसआर) ड्राइविंग लाइसेंस धारक (महिला) आवेदक ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर उनके पास आधार कार्ड में दिल्ली का पता है।

आवेदन के समय लोक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, सफल आवेदक को आवंटन के ड्रा के 45 दिनों के भीतर पीएसवी बैज प्राप्त करना होगा। (महिला) आवेदक ई-ऑटो पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांसपोर्ट डॉट डेल्ही डॉट जीओवी डॉट इन पर जा सकते हैं और किसी भी सहायता के लिए दिल्ली सरकार के 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

पहले, हमने सामान्य श्रेणी के आवेदनों के साथ शेष स्लॉट भरने के बारे में सोचा था, लेकिन पिछले एक महीने में, हमने धीरे-धीरे बड़ी संख्या में महिलाओं को आवेदन करने और पूछताछ के साथ आगे आने पर ध्यान दिया है।

हमें एहसास है कि जब तक हम अपने जनादेश पर टिके नहीं रहते तब तक हम हमेशा महिलाओं को सक्रिय भागीदार नहीं बनने देने का बहाना बनाते रहेंगे। कल्पना कीजिए कि दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाने वाली 1,400 प्लस महिलाएं अपने लिए और लाखों लोगों के लिए क्या मायने रखती हैं। इन ऑटो में सफर करने वाली महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा, हम अभी तारीख आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भविष्य में दिल्ली की सड़कों पर ऑटो, कैब और यहां तक कि बसें चलाने वाली महिलाओं को और ज्यादा देखेंगे।

पंजीकरण के लिए ऑनलाइन योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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