दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा शुक्रवार को महरौली के आम बाग इलाके में अवैध रूप से बनी कई तीन और चार मंजिला इमारतों को गिराए जाने के विरोध में शनिवार को दिल्ली सरकार ने एजेंसी से अभियान रोकने और नए सिरे से सीमांकन करने को कहा।
डीडीए ने अपने विध्वंस अभियान के आधार के रूप में राजस्व विभाग के सीमांकन का उपयोग किया था, लेकिन महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में, दिल्ली सरकार ने अपनी प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात कहकर सीमांकन को रद्द कर दिया।
राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र में नए सिरे से सीमांकन करने का आदेश दिया है, यह देखते हुए कि वर्तमान सीमांकन में रहने वालों को कोई नोटिस दिए बिना अंधेरे में रखा गया। उन्होंने डीएम साउथ को जमीन का नए सिरे से सीमांकन कराने और इसकी जानकारी डीडीए को तत्काल देने का निर्देश दिया है।
महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन के नाम पर डीडीए ने महरौली विधानसभा क्षेत्र में विध्वंस अभियान चलाया था। इस मामले में गहलोत को दो अभ्यावेदन मिले- मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती और लाधा सराय गांव के निवासी, जिनकी भूमि विध्वंस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अभ्यावेदनों में कहा गया था कि राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन ही डीडीए के लिए अतिक्रमण की पहचान करने का एकमात्र स्रोत है।
सीमांकन की कवायद को उचित नहीं बताते हुए गहलोत ने आदेश में कहा : यह स्वीकृत स्थिति है कि लाधा सराय गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है और उक्त गांव में भवन/आवासीय घर बहुत पुराने हैं। 10 फरवरी को हुई एक बैठक में राजस्व अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि प्रश्नगत खसरा संख्या के सीमांकन से पहले, उक्त खसरा संख्या के कब्जाधारियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और जाहिर तौर पर उक्त सीमांकन के समय उक्त कब्जाधारियों की कोई भागीदारी नहीं थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कब्जाधारियों को अंधेरे में रखकर उक्त सीमांकन किया गया है और पीड़ित व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई।
डीएम (दक्षिण) को इस आदेश के बारे में तुरंत डीडीए अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा गया है और नए सिरे से सीमांकन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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Source : IANS