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दिल्ली: ओला-उबर को समन, 11 दिसंबर को होना होगा पेश

गैर सरकारी संगठन 'न्यायभूमि' ने मोटर वाहन अधिनियन के प्रावधानों के तहत इस बारे में याचिका दायर की थी। याचिका में तीनों फर्म के खिलाफ समन जारी करने की मांग हुई थी।

Updated on: 31 Jul 2017, 03:12 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने ऐप आधारित राइड सेवा उपलब्ध कराने वाली ओला और उबर सहित कुछ और ऐसी कंपनियों को परमिट रूल का पालन नहीं करने के मामले पर सुनवाई के दौरान समन जारी किया है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने ओला का संचालन करने वाली ANI टेक्नॉलोजी प्राइवेट लिमिटेड, उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, टैक्सी फॉर श्योर चलाने वाली सेरेनडिपिटी इंफोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों को 11 दिसंबर को पेश होने का भी आदेश दिया है।

गैर सरकारी संगठन 'न्यायभूमि' ने मोटर वाहन अधिनियन के प्रावधानों के तहत इस बारे में याचिका दायर की थी। याचिका में तीनों फर्म के खिलाफ समन जारी करने की मांग हुई थी।

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न्यायभूमि की ओर से दायर याचिका में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स से 91,000 करोड़ की अदायगी की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इन पर मीटर का पालन नहीं करने और किराया से जुड़े नियमों का ठीक से पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। एनजीओ ने इन ऐप आधारित फर्म्स पर 26,000 करोड़ के जुर्माने और जेल की सजा की भी मांग की है।

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