INX Media Case: तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित मंत्री पी चिदंबरम के सरेंडर पर फैसला आज

आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मामले में पूर्व वित मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) की सरेंडर याचिका पर दिल्ली की निचली अदालत (Court) ने फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
INX Media Case: तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित मंत्री पी चिदंबरम के सरेंडर पर फैसला आज

पी चिदंबरम (फाइल फोटो)

आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मामले में पूर्व वित मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) की सरेंडर याचिका पर दिल्ली की निचली अदालत (Court) ने फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. शुक्रवार (13 सितंबर) को अदालत इसपर अपना फैसला सुनाएगी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को बताया कि वह फिलहाल क्यों चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं करना चाहती? ईडी ने चिदंबरम की सरेंडर की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह अभी जेल में हैं, इसलिए गवाहों या सबूतों को प्रभावित नहीं कर कर सकते.

Advertisment

ईडी की मंशा मुवक्किल को परेशान करने का
ईडी ने कहा कि वह इस मामले में 6 अन्य लोगों से पूछताछ करना चाहती है, इसलिए चिदंबरम को वह बाद में उचित समय पर गिरफ्तार करना चाहती है. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसके पीछे ईडी की मंशा उनके मुवक्किल को परेशान करने की है.

इसे भी पढ़ें:PM मोदी का इसरो जाना वैज्ञानिकों के लिए था अपशगुन: एचडी कुमार स्वामी

ईडी अब गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहती है
उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि चिदंबरम जब चाहें समर्पण कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है. सिब्बल ने कहा कि ईडी 20 और 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर गई थी, लेकिन अब वे ऐसा नहीं करना चाहते इसलिए कि वह न्यायिक हिरासत में रहें. अदालत प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में आत्मसमर्पण के लिए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

और पढ़ें:10 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार बढ़ा सकती है सैलेरी; जानें कब

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

जेल का ही खाना पी चिदंबरम को खाना पड़ेगा

इधर, पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (p chidambaram) द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में सभी के लिए एक समान भोजन उपलब्ध है, कोई घर का खाना नहीं मंगवा सकता. अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को यह टिप्पणी की. इसके साथ ही चिदंबरम की तरफ से घर से खाना मंगवाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. 

Aircel Maxis INX Media Case p. chidambaram chidambaram
      
Advertisment