IRCTC होटल केस : ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने लालू यादव को किया समन, 6 अक्टूबर को सुनवाई

आईआरसीटीसी होटल टेंडर केस में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया है।

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saketanand gyan
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IRCTC होटल केस : ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने लालू यादव को किया समन, 6 अक्टूबर को सुनवाई

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आईआरसीटीसी होटल टेंडर केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। ईडी ने आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में आरजेडी प्रमुख और 13 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी की चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और अन्य लोगों के नाम दर्ज किया था।

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ED की चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी यादव, बेटे तेजस्वी यादव का बतौर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होने वाली है।

इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और 13 अन्य के खिलाफ 16 अप्रैल को चार्जशीट फाइल की थी।

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने इस मामले में आरोपी बनाया था। रेलवे के होटलों से जुड़ा यह कथित घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था। इससे पहले 25 जुलाई को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने इस मामले में रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई के आदेश दिए थे।

लालू यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था, 'कई सारे ठोस प्रमाण हैं जिससे कोई भी नहीं बच सकता है। इन लोगों ने बिहार को लूटा है और सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए 750 करोड़ रुपये के मॉल निर्माण के लिए 3 एकड़ जमीन अधिग्रहीत किया है।'

क्या है पूरा मामला

मामला 2006 में रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के अनुबंधों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा पटना में एक महत्वपूर्ण जगह पर तीन एकड़ का व्यावसायिक प्लॉट बतौर घूस दिया गया था।

सीबीआई ने अप्रैल में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के होटल रखरखाव अनुबंध मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

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इन लोगों में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी.के. गोयल, सुजाता होटल के निदेशक विनय और विजय कोचर, राजद सासंद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

इनके अलावा सीबीआई के आरोपपत्र में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बी.के. अग्रवाल का भी नाम है, जो उस समय आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक (जीजीएम) थे।

Source : News Nation Bureau

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