दिल्ली की कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ जारी किया गैर ज़मानती वारंट
शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ फेरा के उल्लंघन के मामले में दिल्ली की एक अदातल ने गैर ज़मानती वारंट जारी किया है।
नई दिल्ली:
शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ फेरा के उल्लंघन के मामले में दिल्ली की एक अदातल ने गैर ज़मानती वारंट जारी किया है।
लेकिन ये गैर ज़मानती वारंट ओपन एंडेड है जिसका अर्थ कि इसको लागू करने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि विजय माल्या ने फेरा के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने शराब के प्रमोशन के लिये 10 साल पहले फंड का जिस तरह से प्रबंध किया था उससे फेरा कानून का उल्लंघन हुआ है।
लंदन की बेनेटन फार्म्यूला लिमिटेड के साथ 1995 में हुई इस डील के मामले में ईडी विजय माल्या से पूछताछ करना चहती थी।
विजय माल्या ने कथित तौर पर 200,000 अमेरिकी डॉलर ब्रिटिश कंपनी का भुगतान किया था। दोनों की डील हुई थी 1996,1997,और 1998 में ब्रिटिश कंपनी किंगफिशर का लोगो फार्म्यूला वन रेस में लंदन और यूरोप के दूसरे देशों में दिखाएगी।
इस रकम का भुगतान रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की सहमति के बगैर किया गया था जो फेरा के नियमों का उल्लंघन है।
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