मानहानि केस: सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर
केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के दौरान कहा था कि डीडीसीए में वित्तीय हेरफेर के अलावा देह व्यापार गिरोह समेत कई काम हो रहे हैं।
नई दिल्ली:
दिल्ली कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान और डीडीसीए ने उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था।
दिल्ली कोर्ट ने इसके पहले केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। अदालत ने बीते 30 जनवरी को अरविंद और निलंबित बीजेपी सासंद कीर्ति आजाद को तलब किया था।
अदालत ने कहा था कि उनके बयानों से क्रिकेट संघ और उसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ा। शिकायत में दावा किया गया था कि केजरीवाल और कीर्ति आजाद ने चर्चा में बने रहने के लिए मानहानि करने वाले बयान दिए।
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केजरीवाल ने डीडीसीए पर लगाया था ये आरोप
जानकारी के मुताबिक, केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के दौरान कहा था कि डीडीसीए में वित्तीय हेरफेर के अलावा देह व्यापार गिरोह समेत कई काम हो रहे हैं। वहीं, आजाद ने केजरीवाल के आरोपों का समर्थन किया और दावा किया कि उन्होंने भी साल 2007 में ऐसा ही मुद्दा उठाया था।
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