अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की ईडी हिरासत अवधि 3 अगस्त तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि तीन अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।

दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि तीन अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।

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saketanand gyan
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अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की ईडी हिरासत अवधि 3 अगस्त तक बढ़ाई

शब्बीर शाह की ईडी हिरासत 3 अगस्त तक के लिए बढ़ाई गई

दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि तीन अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।

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शाह को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश पंडित ने शाह से एक दिन और पूछताछ करने की ईडी को अनुमति दे दी।

सात दिनों की हिरासत अवधि खत्म होने पर शाह को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। साल 2005 में धनशोधन से संबंधित मामले में शाह को 25 जुलाई को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 2 जुलाई को कोर्ट ने डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (डीएफपी) के अध्यक्ष शब्बीर शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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अगस्त 2005 में दिल्ली पुलिस ने असलम वानी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार असलम ने दावा किया था कि उसने शब्बीर शाह को 2.25 करोड़ रुपये दिए थे।

जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिग एक्ट के तहत शब्बीर शाह और असलम वानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 8 बार समन जारी किये जाने के बावजूद शब्बीर शाह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।

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Source : News Nation Bureau

Shabir Shah kasmiri separatist jammu-kashmir
      
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