शराब घोटाला: कम होती नहीं दिख रहीं केजरीवाल की मुश्किलें, कोर्ट ने 3 दिन की CBI रिमांड में भेजा

शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है.

author-image
Ajay Bhartia
एडिट
New Update
Kejriwal

अरविंद केजरीवाल( Photo Credit : ANI)

CBI gets 3-day custody of Arvind Kejriwal: शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (एएपी) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) सीएम केजरीवाल को तीन दिन की रिमांड पर सौंप दिया है. सीबीआई ने आज यानी बुधवार सुबह सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसको केजरीवाल की तीन दिन की रिमांड दी है. बता दें कि सीबीआई ने मंगलवार रात को सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.

Advertisment

कोर्ट ने CBI को क्यों दी केजरीवाल की रिमांड?

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल की पांच दिन की हिरासत मांगी थी. कोर्ट ने हिरासत याचिका पर दिन में आदेश सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि उसे अन्य आरोपियों और दस्तावेजों से उनका सामना कराने के लिए केजरीवाल की हिरासत की जरूरत है.

सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील डीपी सिंह ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी के संबंध में एक शख्स ने केजरीवाल से मुलाकात की. उन्होंने कोर्ट को बताया, 'यह नीति बनने से पहले ही हुआ था. हमारे पास मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी का बयान है. हमारे पास यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि साउथ ग्रुप ने कहा था कि नीति कैसी होनी चाहिए.' CBI के वकील ने कहा कि नीति तब बनाई गई थी जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी. 'इसकी बागडोर किसके हाथ में थी? मुख्यमंत्री के हाथ में.'

केजरीवाल ने खुद को बताया निर्दोष

सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल ने खुद को निर्दोष बताया. उन्होंने कोर्ट से कहा, 'मीडिया में CBI सूत्रों के हवाले से दिखाया जा रहा है कि मैंने एक बयान में पूरा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि सिसोदिया दोषी हैं या कोई और दोषी है. मैंने कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है, मैं निर्दोष हूं.'

केजरीवाल से हर दिन 30 मिनट मिल सकेंगी पत्नी सुनीता

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत भी दी हैं. कोर्ट ने रिमांड अवधि के दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को हर दिन 30 मिनट मिलने की अनुमति भी दी है. साथ ही सीएम केजरीवाल के वकील भी हर दिन उनसे 30 मिनट तक मिल सकेंगे. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को रिमांड अवधि के दौरान उनकी निर्धारित दवाइयां और घर का बना खाना खाने की अनुमति भी दी है.

Source : News Nation Bureau

excise policy case Delhi News Rouse Avenue Court cbi arvind kejriwal
      
Advertisment