कोर्ट ने लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन की रिमांड पर भेजा, पुलिस ने कही ये बात
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मंगलवार को लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को पेश किया. इस दौरान पुलिस ने उसकी 10 दिनों की रिमांड मांगी, जिसका सिद्धू के वकील ने विरोध किया.
नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मंगलवार को लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को पेश किया. इस दौरान पुलिस ने उसकी 10 दिनों की रिमांड मांगी, जिसका सिद्धू के वकील ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि रिमांड की ज़रूरत ही नहीं है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रज्ञा गुप्ता की कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. इस पर पुलिस ने कहा कि आगे भी रिमांड की ज़रूरत हो सकती है. वहीं, जज ने कोर्ट रूम में भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टनसिंग मेंटेन करने को कहा.
इस दौरान दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट में अपनी बात रखने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि वो जांच में सहयोग देता रहा. वो बस गलत समय पर गलत जगह था. उसे अपने खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी मीडिया से मिली. उसने भागने की कोशिश नहीं की. उसने ज़मानत के लिए भी अर्जी नहीं लगाई. इस पर पुलिस ने बताया कि दीप सिद्धू ने कोई सरेंडर नहीं किया है, उसे गिरफ्तार किया गया है. स्पेशल सेल को सर्विलांस और सोर्स इनपुट मिला था कि वो करनाल जाएगा.
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि दीप सिद्धू के खिलाफ वीडियोग्राफी सबूत है. घटना के वक्त उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए उसकी रिमांड जरूरी है. साथ ही पुलिस ने कहा कि पूछताछ के लिए दीप सिद्धू की रिमांड चाहिए. गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान उसने लोगों को भड़काया था, जिसके चलते लोगों ने सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाया. उसके सोशल मीडिया की भी पड़ताल करनी है. उसको पंजाब हरियाणा भी लेकर जाना है.
पुलिस ने कोर्ट में आगे कहा कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ. लाल किले पर झंडा फहराया गया. दंगे में सिंद्धू सबसे आगे था. लाल किले पर 140 पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ था. उनके सर पर तलवार से चोटें आई हैं. लोगों को भड़काने वालों में सिद्धू सबसे आगे था. वीडियो में साफ दिख रहा कि वो झंडे और लाठी के साथ लाल किले में एंट्री कर रहा था. वे अपने साथी जुगराज सिंह के साथ था. पुलिस ने कहा कि हमें दीप सिंद्धू से पूछताछ के जरिये उन लोगों तक पहुंचना है जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे.
दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट में पुलिस की रिमांड की मांग का विरोध किया. उन्होंने कहा कि रिमांड की ज़रूरत ही नहीं है. पुलिस के पास पहले से सब कुछ है. सीसीटीवी, वीडियो फुटेज पहले से हैं. कुछ और बरामद नहीं करना है. दरअसल, जज ने पुलिस से कहा कि आप दीप से पूछताछ कर लीजिए. फिर तय कीजिए कि आपको पुलिस कस्टड़ी की ज़रूरत है या नहीं. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट रूम में दीप सिद्धू से पूछताछ की.
वहीं, दिल्ली पुलिस ने सह आरोपी किसान नेता सुखदेव सिंह को भी कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने सुखदेव सिंह की एक दिन की कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट ने सुखदेव सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सिद्धू से पूछताछ के बाद पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उसके द्वारा इस्तेमाल मोबाइल-लैपटॉप की बरामदगी के लिए रिमांड ज़रूरी है. उसे मुंबई लेकर जाना है. उसकी निशानदेही पर दूसरे लोगों को गिरफ्तार करना है. बाकी आरोपी दूसरी जगह हो सकते हैं उन तक पहुंचना है लिहाजा दीप की रिमांड चाहिए.
दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि उसके मोबाइल का पता लगाना है, जिसके जरिये आनलाइन वीडियो डाली गई थी. वो बठिडा, लुधियाना, अभोर समेत दस जगह रुका था. प्रदर्शन स्थल पर वे टेंट में रहा. इस दौरान जिन्होंने उसकी हेल्प की उनतक पहुंचना है.
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