कुतुबमीनार में पूजा अर्चना से संबंधित याचिका पर फैसला टला, अब 24 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
कुतुबमीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की मौजूदगी के आधार पर पूजा-अर्चना का अधिकार मांगने वाली याचिका से संबंधित फैसला आज नहीं आ सका, पिछली सुनवाई पर अतिरिक्त जिला जज ने इस याचिका के संबंध में सभी पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद फैसला
नई दिल्ली :
कुतुबमीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की मौजूदगी के आधार पर पूजा-अर्चना का अधिकार मांगने वाली याचिका से संबंधित फैसला आज नहीं आ सका, पिछली सुनवाई पर अतिरिक्त जिला जज ने इस याचिका के संबंध में सभी पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे आज कोर्ट में सुनाया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर मामले में एक नई एप्लीकेशन दाखिल होने से फैसला टल गया. यह एप्लीकेशन कुंवर महेंद्र नामक शख्स की ओर से दाखिल की गई, उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कुंवर महेंद्र मेरठ से लेकर आगरा प्रांत तक की जमीन के मालिक हैं. जिस से संबंधित एप्लीकेशन तमाम एजेंसियों को पहले दी जा चुकी है, उस आधार पर कुतुबमीनार उनकी जमीन पर मौजूद है इसलिए इस मामले में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए.
यह भी पढ़ें : Gold prize: सोना फिर हुआ रिकॅार्ड सस्ता, 22120 रुपए प्रति 10 ग्राम में खरीदें सोना
इस अर्जी पर अतिरिक्त जिला जज दिनेश कुमार ने अन्य पक्षकारों से पूछा कि क्या वह नई अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करेंगे या इसके ऊपर बहस करेंगे. साथ ही एप्लीकेशन की कॉपी सभी पक्षकारों को देने का निर्देश दिया. पक्षकारों ने कहा कि वह इस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद अपना जवाब दाखिल करेंगे, हालांकि एएसआई के वकील ने अर्जी का विरोध किया कि इस मौके पर यह अर्जी दाखिल करने का आधार नहीं बनता. इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था तो यह अर्जी बेवजह मामले को लंबित करने के लिए दाखिल की गई है. इसके बाद अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए अगली तारीख तय कर दी.
कोर्ट में दायर हिंदू संगठन की याचिका में यह दावा है कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू-जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया था. वहां अभी भी देवी देवताओं की कई मूर्तियां हैं, इसलिए पूजा का अधिकार मिलना चाहिए. इस याचिका को पहले सिविल कोर्ट ने सुनवाई लायक न मानते हुए खारिज कर दिया था, जिसके बाद इसकी अपील अतरिक्त जिला न्यायाधीश की कोर्ट में की गई. आज अतिरिक्त जिला जज को यह फैसला करना था कि यह याचिका सुनवाई लायक है या नहीं.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Bharti Singh: अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद काम पर लौटीं भारती सिंह, बोलीं- 'आखिरकार मैं अपने गोला को देख पाऊंगी'
-
Kapil Sharma show: क्या कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स कॉमेडी शो होने वाला है बंद ? अब क्या करेगी टीम?
-
Hiramandi की मल्लिका जान के लिए रेखा थीं मेकर्स की पहली पसंद, मनीषा कोइराला ने खुद किया खुलासा
धर्म-कर्म
-
Bhagwat Geeta Shlok: जीवन बदल देंगे भागवत गीता के ये 10 श्लोक, आज ही अपने बच्चों को सिखाएं
-
Shani Chalisa Lyrics: शनिदेव के भक्त यहां पढ़ें शनि चालीसा और जानें इसके चमत्कारी लाभ
-
South Facing House Vastu: दक्षिण दिशा में है आपका घर, घबराए नहीं, आप भी बन सकते हैं अमीर
-
Mulank 5 Numerology 2024: इस मूलांक के लोगों को मई में मिलने वाली है तरक्की या नई नौकरी