केंद्र सरकार ने एक बार फिर से साफ़ कर दिया कि 500 और 1000 के पुराने नोट को 30 दिसम्बर तक ही वैध माना जायगा। सरकार अपने पुराने रुख़ पर कायम है, उसमे किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।
सरकार ने कहा है कि ग़ैरक़ानूनी नोटों को 30 दिसंबर तक बैंक की शाखाओं मे जमा करा दिया जाए। इस बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया है। इस विधेयक में अघोषित आय पर 30% कर, 10% पेनल्टी और 33% सरचार्ज का प्रस्ताव रखा गया है।
इस विधेयक के पास हो जाने के बाद अघोषित आय रखने वालों को 73 फीसदी तक टैक्स देना होगा। सरकार ने कहा है कि खातों में किए गए कालेधन के खुलासे में राशि का 50 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रस्तावित संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा। ख़ुलासा राशि का शेष 25 प्रतिशत मालिक को तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
साल के अंत तक 500 और 1000 रुपये के सभी पुराने नोट बैंक में जमा कर दिये जायेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने एक अकाउंट में 2.5 लाख रुपये से अधिक पैसे जमा किए हैं तो उन से टैक्स अधिकारी पूछताछ करेंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब तक क़रीब 90 बिलियन डॉलर्स के पुराने नोट बैंक में रखे गये हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को आयकर क़ानून में संशोधन के लिए लोकसभा में कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 पेश किया था, जिसे मंगलवार को पास कर दिया गया।
अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा के पास 14 दिनों के भीतर इसे पास करने का विकल्प है। अगर राज्यसभा में 14 दिनों तक चर्चा नहीं हो पाती है तो इसे पास माना जाएगा।
HIGHLIGHTS
- मंगलवार को काले या अघोषित धन पर कर लगाने का नया प्रस्ताव लोकसभा में पास कर दिया गया।
- लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने के रूप में 50 प्रतिशत देना होगा।
- ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85 प्रतिशत कर एवं जुर्माना लगेगा।
Source : News Nation Bureau